सार :उत्तर प्रदेश के हर जिले में भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने लगा है. अब सीधे टॉप लेवल पर एक्शन होंगे. इसके लिए यूपी एंटी भू-माफिया के तहत कार्रवाई के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल…
मितेश कुमार सिन्हा प्रधान संपादक
यूपी लखनऊ।यूपी की योगी सरकार अब भू माफियाओं का खात्मा करने की तैयारी में है. इसके लिए यूपी एंटी भूमाफिया के तहत कार्रवाई के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. प्रदेश में राजस्व परिषद ने जो नियम बनाए हैं, उसके तहत लेखपालों और राजनिरीक्षकों पर मामले को टालने की जगह अब सीधे उप जिलाधिकारियों और जिलाधिकारी के स्तर पर कार्रवाई होगी. इसको लेकर आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
क्या है नई व्यवस्था?
पहले भी राजस्व परिषद ने एंटी भू-माफिया के तहत कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए थे. जिसमें अब संशोधन किया गया है. नई व्यवस्था के तहत एंटी भू-माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई करने के लिए स्वत: एसडीएम के लॉगिन पर यह प्रदर्शित होने लगेगी. शिकायत सीधे मिलने से इसे सीधे पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा भी है. शिकायत पर सूचना राजस्व विभाग और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके लिए तीन चरण बनाए गए हैं. एंटी भू-माफिया पोर्टल में शिकायतें आठ श्रेणियों में दर्ज की जाएंगी.
अवैध कब्जा करने वालों की खैर नहीं
रिपोर्ट्स की मानें तो शासकीय या सार्वजनिक उपक्रम की जमीन पर कब्जे को लेकर चकरोड, तालाब, खलिहान, चारागाह, निजी आवासीय भूमि, फर्जी बैनामे के आधार पर नामांतरण संबंधी, कृषि भूमि के पट्टे की भूमियों पर कब्जे संबंधी, आबादी क्षेत्र पानी निकास व सार्वजनिक, निजी भूमि पर अन्य भूमिधर व सहखातेदारों और अन्य शिकायतों में इसे दर्ज किया जाएगा. एसडीएम अवैध कब्जा भूमि पर सूची के आधार पर कार्रवाई कर पाएंगे.
