मितेश कुमार सिन्हा प्रधान संपादक
यूपी फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गुरुवार को माफिया अनुपम दुबे की कोर्ट में पेशी हुई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अनुपम दुबे के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायाधीश ने 19 मार्च की तारीख तय कर दी।
फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने वर्ष 1997 में अनुपम दुबे के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि अनुपम दुबे अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर क्षेत्र में रंगदारी वसूली, मारपीट आदि अपराध करता है। क्षेत्र में इसका भय व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार नहीं होता है।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर अनुपम दुबे के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी की कोर्ट में माफिया अनुपम दुबे को मथुरा जेल से लाया गया। जहां उसके बयान दर्ज किए गए।
मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय कर दी गई। मालूम हो कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास होने पर अनुपम दुबे मथुरा जेल में निरुद्ध हैं।
