
मितेश कुमार सिन्हा प्रधान संपादक


यूपी फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायाधीश ने दो भाइयों सहित तीन को छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।


तत्कालीन कमालगंज थानाध्यक्ष नासिर हुसैन ने 27 अप्रैल 2008 को ग्राम जगदीशपुर निवासी पंचमलाल उसके भाई रामस्वरूप व हरीनरायन उर्फ शिवनरायन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि गैंग लीडर पंचमलाल गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर क्षेत्र में भय व आतंक बनाए हुए हैं। साथियों के साथ मिलकर अवैध तरीके से धन अर्जित कर लिया है। सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ शिकायत या गवाही देने को भी राजी नहीं होता है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अपराध में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
गवाह व साक्ष्य के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में पंचमलाल, रामस्वरूप, हरिनरायन को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को छह साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
